नगर निकाय चुनाव में आरक्षण के ख़िलाफ दायर याचिका सुप्रीम कोर्ट से ख़ारिज।

सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में नगर निकाय चुनाव में अति पिछड़ा वर्ग के लोगों को आरक्षण देने के खिलाफ दायर याचिका मंगलवार को खारिज कर दी। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता को कहा कि वह चाहें तो हाईकोर्ट का रुख कर सकते हैं। हाईकोर्ट इस मामले में चार हफ्ते में सुनवाई कर फैसला लेगा कि क्या अति पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट के आधार पर आरक्षण देना और चुनावे कराना न्यायोचित था या नहीं। यह आदेश जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनाया।