बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी किया पत्र। प्रथम चरण के लिए मतदान दिनांक 18.12.2022 को एवं मतगणना दिनांक 20.12.2022 तथा द्वितीय चरण के लिए मतदान दिनांक 28.12.2022 को एवं मतगणना दिनांक 30.12.2022 निर्धारित की गयी है। मतदान की निर्धारित अवधि एवं मतगणना का समय पूर्ववत् रहेंगे। The Samwaad
प्रासंगिक पत्र द्वारा CWJC No. 12514/2022 एवं समरूप अन्य वाद में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 04.10.2022 को दिये गये न्यायादेश के आलोक में नगरपालिका आम निर्वाचन, 2022 की प्रक्रिया/ तैयारी में आवश्यक संशोधन की आवश्यकता होने के फलस्वरूप प्रथम चरण के दिनांक 10.10.2022 एवं द्वितीय चरण के दिनांक 20.10.2022 के मतदान को तत्काल स्थगित किया गया था।
विदित हो कि माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा Civil Review No. 240/2022 के सन्दर्भ में राज्य सरकार द्वारा गठित ‘समर्पित आयोग’ (Dedicated Commission) का प्रतिवेदन नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार द्वारा पत्रांक 3432 दिनांक 30.11.2022 द्वार राज्य निर्वाचन आयोग को उपलब्ध कराया गया है।
उक्त परिप्रेक्ष्य में आयोग द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त निम्नांकित निर्देश दिये गये हैं:-
(क) नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार द्वारा पूर्व से आम निर्वाचन हेतु अधिसूचित 224 नगरपालिकाओं का निर्वाचन सम्पन्न कराया जाय। सुलभ संकेत हेतु सन्दर्भित अधिसूचना संख्या 2731 दिनांक 09.09.2022 पत्र के साथ संलग्न है। इस क्रम में प्रथम चरण के लिए मतदान दिनांक 18.12.2022 को एवं मतगणना दिनांक 20.12.2022 तथा द्वितीय चरण के लिए मतदान दिनांक 28.12.2022 को एवं मतगणना दिनांक 30.12.2022 निर्धारित की गयी है। मतदान की निर्धारित अवधि एवं मतगणना का समय पूर्ववत् रहेंगे।
(ख) प्रथम एवं द्वितीय चरण के निर्वाचन के निमित्त सभी संबंधित नगरपालिका के सभी पदों हेतु किये गये नामांकन, संवीक्षा एवं अभ्यर्थिता वापसी उपरान्त निर्वाचन लड़ने वाले अभ्याथों को प्रपत्र- 14 (ख) में आवंटित निर्वाचन प्रतीक के अनुसार निर्वाचन कराया जायेगा।
(ग) सभी संबंधित निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को निर्वाची पदाधिकारी के माध्यम से निर्वाचन कार्यक्रम के संबंध में लिखित रूप से तामिला कराना सुनिश्चित की जाय। तामिला प्राप्ति की प्रति अभिरक्षित कर रखी जाय।
(घ) नगरपालिका आम निर्वाचन, 2022 के निर्वाचन संचालन के क्रम में आयोग द्वारा विभिन्न पत्रों के माध्यम से निर्गत निदेश प्रभावी रहेंगे। यदि किसी जगह भ्रम की स्थिति पैदा हो, तो आयोग से इस संबंध में यथाशीघ्र मार्गदर्शन प्राप्त की जायेगी।
(ङ) नगरपालिका निर्वाचन हेतु अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से आयोग द्वारा निरूपित आदर्श आचार संहिता प्रभावी हैं तथा नगरपालिकाओं के मतगणना उपरान्त विधिवत रूप से परिणाम घोषणा के पश्चात स्वतः समाप्त हो जायेगी। The Samwaad


